अनुप्रति योजना
राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी, 2005 से शुरू की गई । वसुन्धरा सरकार ने 2005 में राज्य के अनुसूचित जाति और जन जाति/अल्प आय (2 लाख से कम)/बीपीएल परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अनुप्रति योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2012 में इस योजना में व्यापक परिवर्तन किए गए परिवर्तित योजनानुसार स्वरूप निम्न प्रकार है:-
अनुप्रति योजना का उद्देश्य:-
योजना का प्रमुख उद्देश्य अल्प आय वाले को बड़ी नौकरी लिए उत्साह देना, प्रारम्भिक, मुख्य एवं अंतिम चयन के हिसाब से छात्रवर्ती देना और अनुसूचित जाती वर्ग को आर्थिक सहयोग देना है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, साजस्थान सिविल सेवा, आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी., एन.आई.टी. एवं राजकीय इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना।
इस योजना को तीन भागो में बांटा गया है:
- अनुप्रति योजना-1: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु।
- अनुप्रति योजना-2: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा हेतु।
- अनुप्रति योजना-3: आआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु अनुदान राशि।
अनुप्रति योजना के लिए पात्रता:-
- राजस्थान का मूल निवासी
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 2.00 लाख (दो लाख रुपये) से अधिक न हो।
- अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. (राज्य बी.पी.एल. सहित) परिवार का सदस्य हो।
- अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
- राज्य के राजकीय इन्जीनियरिंग/मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 10+2 में 60 प्रतिशत अंक प्राइज़ किये हों।
प्रोत्साहन राशि:-
इस योजनान्तर्गत विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-
विवरण | अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि का विवरण | राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि का विवरण |
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | 65,000 रूपये | 25,000 रूपये |
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | 30,000 रूपये | 20,000 रूपये |
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर | 5,000 रूपये | 5,000 रूपये |
योग – | 1,00,000 रूपये | 50,000 रूपये |
प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT, NLU आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोजेक्ट राशि रुपये 40,000 से 50,000 होगी।
राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये।
आवेदन करने की समय सीमा:-
अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:-
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- आय का घोषणा पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- शपथ पत्र
अनुप्रति योजना के लिए आवेदन कैसे करें
लाभार्थी को http://www.sje.rajasthan.gov.in/ बेवसाइट पर दिए हुए लिंक से फॉर्म डाउनलोड कर पूरी जानकारी के साथ भरकर, उपरोक्त प्रमाण पत्र सलग्न करके उन्हें सम्बंधित जिले के जिला कार्यालय, सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता विभाग को जमा कराना होगा। कुल मिलाकर अंतिम चयन होने पर विधार्थी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए उसे प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा जिसकी अंतिम तिथि परिणाम आने के 6 महीने तक उपलब्ध होगी।
डाउनलोड्स
- IIT, IIM आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
- अनुप्रति योजना (संशोधित) नियम, 2012
- आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति योजना नियम, 2013